क्या कहा TRAI ने? मोबाइल पर भेज गए मैसेज में ‘जरूरी सूचना’ शीर्षक के साथ TRAI ने कहा है कि ट्राई मोबाइल टावर के लगाने के लिए कोई NOC नहीं देता है। अगर कोई धोखेबाज आपके पास फर्जी लेटर लेकर आए तो इसकी जानकारी संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को और स्थानीय पुलिस को दें।
बता दें कि ट्राई को बीते कुछ वर्षों में ऐसी धोखाधड़ी की काफी शिकायतें मिली हैं जिसमें धोखेबाज लोगों से उनके घर की छत और जमीन पर दूरसंचार टावर लगवाने की परमिशन दिलवाने और टावर लगवाने के नाम पर ठगते हैं। फ्रॉडस्टर लोगों की मोटी रकम लेकर गायब हो जाते हैं।
किनके पास है मोबाइल टावर लगाने का लाइसेंस? मोबाइल टावर लगाने का लाइसेंस चुनिंदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के पास है। इनमें इंडस टॉवर्स लिमिटेड, एटीसी, भारती इन्फ्राटेल आदि जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के अलावा रिलायंस जियो, एयरटेल, वीआईएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे टेलीकॉम सेवा प्रदाता शामिल हैं।
इन कंपनियों के अधिकारियों से अनुमति मिल जाने के बाद टॉवर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन अधिकारियों में केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय अधिकारी, निकाय, कंपनियां या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या इनकॉर्पोरेट किए गए संस्थान या कंपनियां शामिल होती हैं।
यहां भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत यह आवश्यक है कि लोगों को नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी रहे, ताकि वो टॉवर के मामले में जालसाजों का शिकार न बनें। देश में किसी भी गांव या शहर से नेशनल कंज़्यूमर हैल्पलाईन 14404 या 1800-11-4000 पर कॉल करके इस मामले में जानकारी ली जा सकती है। आप चाहें तो www.consuMerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
किनके पास है मोबाइल टावर लगाने का लाइसेंस? मोबाइल टावर लगाने का लाइसेंस चुनिंदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के पास है। इनमें इंडस टॉवर्स लिमिटेड, एटीसी, भारती इन्फ्राटेल आदि जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के अलावा रिलायंस जियो, एयरटेल, वीआईएल, बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे टेलीकॉम सेवा प्रदाता शामिल हैं।
इन कंपनियों के अधिकारियों से अनुमति मिल जाने के बाद टॉवर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इन अधिकारियों में केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय अधिकारी, निकाय, कंपनियां या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या इनकॉर्पोरेट किए गए संस्थान या कंपनियां शामिल होती हैं।
यहां भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत यह आवश्यक है कि लोगों को नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी रहे, ताकि वो टॉवर के मामले में जालसाजों का शिकार न बनें। देश में किसी भी गांव या शहर से नेशनल कंज़्यूमर हैल्पलाईन 14404 या 1800-11-4000 पर कॉल करके इस मामले में जानकारी ली जा सकती है। आप चाहें तो www.consumerhelpline.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।