अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नौ वर्ष पुराने एक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार तारानगर थाने में पीडि़त महिला ने सात दिसंबर 2009 को मामला दर्ज करवाया।
चूरू•Sep 28, 2018 / 12:28 pm•
Rakesh gotam
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