शिविर में सिविल सोसायटी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य स्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए भारत के समस्त निगम, आयोग, प्रतिष्ठान, उपक्रम, संस्था, सरकारी गैर-सरकारी संगठन अर्थात विद्यालय, अस्पताल, विभाग, पुलिस थाने सभी में कार्य स्थल पर कार्यरत महिला उत्पीड़न की रोकथाम न्याय के लिए आन्तरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसका यदि गठन नहीं किया तो पचास हजार रुपए संस्था के पीठासीन अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाने का प्रावधान है।
कमेटी के ये होंगे सदस्य
शिविर में प्रजापति ने बताया कि इस समिति में अध्यक्ष उस परिसर में कार्यरत वरिष्ठ महिला कार्मिक होगी। इसके अलावा दो सदस्य सरकारी व गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे। जहां बीस से कम कार्मिक होंगे उनकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में स्थाई समिति प्रकरण की सुनवाई का प्रावधान किया है। दिया जा चुका है प्रशिक्षण
प्रजापति ने बताया कि इस संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण समस्त जिला अधिकारियों को गत माह जिला कलक्टर के निर्देश पर सीओ जिला परिषद चूरू के नेतृत्व में सदस्यों की ओर से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रजापति ने बच्चों को किशोर न्याय, बाल विवाह, रोकथाम की जानकारी भी दी। गांधी जयंती के पर बच्चों से व्यावहारिक ज्ञान पर चर्चा करते हुए उन्हें प्रात: जल्दी उठकर पढ़ने के साथ ही अंकुरित अनाज को भोजन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देकर स्वैच्छिक संकल्प दिलाया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही शाला प्रधान मधु कंवल ने मेधावी बच्चों को टेबलेट वितरण किया। कार्यक्रम में अनिल कुमार, आशिफ खान, मधु कुमारी, तारामणी सैनी, शशि बाला शर्मा, राजेन्द्र कुमार घिंटाला, मंजु कंस्वा, मिनाक्षी, प्रेम कुमारी, अहमद अली खान तथा मनोज कुमार वर्मा आदि ने सहभागिता दी। संचालन सुरेन्द्र कुमार तंवर ने किया।