पंजीयन कराने पर 1 नवबर से मिलेगा योजना का लाभ
योजना में पंजीयन से वंचित परिवारों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने पर एक नवबर से योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि योजना में वंचित परिवारों से अपील की है कि ऐसे परिवारों को 31 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा लेना चाहिए ताकि एक नवंबर से योजना का लाभ मिल सके, क्योंकि इसके बाद नियमानुसार तीन माह बाद यानी एक फरवरी, 2025 से लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक का मिलेगा निशुल्क इलाज
डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने और बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति से परिवार निशुल्क उपचार से वंचित होना पड़ता है और बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। योजना में पंजीयन करवाने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।
अन्य 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर ले सकते हैं योजना का लाभ
सीएमएचओ डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय एवं निजी चिकित्सालय शामिल है। योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों तथा कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के लिए बीमा का प्रीमियम सरकार वहन कर रही है, ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वत: ही हो रहा है। अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत अपने परिवार का पंजीकरण करवाने के लिए जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/जन आधार पंजीयन रसीद के द्वारा अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से एवं स्वयं की एसएसओ आईडी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।