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चित्तौड़गढ़

Chittorgarh News: पूर्व सभापति के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज, महिला ने लगाया रेप करने का आरोप

Chittorgarh News: पिछले दिनों इसी महिला ने चित्तौड़गढ़ विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के खिलाफ सदर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था

चित्तौड़गढ़Dec 01, 2024 / 09:45 am

Alfiya Khan

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चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के निवर्तमान सभापति संदीप शर्मा के खिलाफ एक महिला ने डरा-धमकाकर यौन शोषण करने व जबरन शादी करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में रिपोर्ट दी है। इसी महिला ने गत दिनों विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दी थी। महिला की ओर से थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। 23 मई 2019 को पति से झगड़ा होने से वह परेशान थी।
यह बात उसने अपनी सहेली को बताई। सहेली ने महिला को निवर्तमान सभापति संदीप शर्मा से सेंती स्थित उसकी होटल ले जाकर मिलवाया। शर्मा उसे नौकरी लगवाने का झांसा देकर किसी अधिकारी से मिलवाने के बहाने सेमलपुरा के पास एक फार्म हाउस पर ले गए। जहां कमरे में ले जाकर यौन शोषण किया व धमकी दी कि किसी को बताया तो महिला व उसके परिवार को जान से मार देंगे।
इसके बाद 2 दिसंबर 2019 को उदयपुर ले जाकर होटल में यौन शोषण किया। 27 दिसंबर 2019 को मुंबई ले जाकर एक होटल में शर्मा ने शराब के नशे में महिला से मारपीट व यौन शोषण किया। बाद में आरोपी उसे मुंबई से फ्लाइट में उदयपुर और वहां से चित्तौड़ ले आया। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी महिला को ब्लेकमैल कर अपनी होटल में बुलाकर यौन शोषण करता रहा। आरोपी 29 दिसंबर 2023 को उसे गोवा ले गया और वहां 31 दिसंबर को महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ शादी रचा ली। इसके बाद मुंबई और दिल्ली ले जाकर भी यौन शोषण करता रहा। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2019 से अब तक आरोपी उसे अलग-अलग जगहों पर ले जाकर यौन शोषण करता रहा है।
सोलह सितंबर 2024 को आरोपी उसे कोटा ले गया। जहां दो पण्डितों ने रीति-रिवाज के अनुसार दोनों की शादी करवाई। आरोपी ने महिला को अपने व अपने परिवार के साथ रखने की बात कही। आरोपी की पत्नी अंशु शर्मा व बहन सोनू ने भी यही बात बोली। आरोपी ने एक सितंबर से दो माह तक विधायक से खतरा होना बताकर अपनी होटल में बंधक बनाकर रखा। 28 अक्टूबर को महिला ने अपने फेसबुक पेज पर शादी का फोटो लगाया तो आरोपी ने उसे धमकी दी। रिपोर्ट में आशंका जताई कि आरोपी उसे सार्वजनिक तौर पर पत्नी स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर धारा 376 (2)(एन), 366, 323, 354, 506, 343 व 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने प्रार्थिया के शनिवार को न्यायालय में बयान करवाए हैं।

पहले विधायक आक्या के खिलाफ दी थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी महिला ने चित्तौड़गढ़ विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के खिलाफ सदर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें विधायक पर संदीप शर्मा के साथ उसके फोटो व वीडियो वायरल करवाने व धमकाने सहित कई आरोप लगाए थे। फिलहाल, इस मामले की जांच सीआइडी सीबी की ओर से की जा रही है।

मेरे खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र

महिला की ओर से दर्ज कराई एफआइआर मेरे खिलाफ लंबे समय से चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। महिला ने मुझे मानसिक प्रताड़ना दी और आत्महत्या की धमकी देकर व ब्लेकमैल कर मांग भरने का वीडियो बनाया। जांच में सब सामने आ जाएगा। 
संदीप शर्मा, निवर्तमान सभापति, नगर परिषद चित्तौड़गढ़

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