एक अप्रैल 2014 या इसके बाद 31 मार्च 2018 तक के बकाया पर 31 मार्च तक छूट 40 प्रतिशत इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार एक अप्रैल 2018 या 31 मार्च 2023 तक की रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया शुल्क 31 मार्च तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। इसी प्रकार 31 जृुलाई तक स्टांप ड्यूटी अदा कर दी जाती है तो 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।