ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग पर लगाई रोक, पुलिस पदौन्नति परीक्षाएं स्थगित
शराब का नशा करने वालों की जांच के काम आने वाले ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पुलिस विभाग में विभागीय पदौन्नति परीक्षाएं, निरीक्षण, परेड और संपर्क सभाएं भी स्थगित कर दी गई है। कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्रसिंह यादव ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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चित्तौडग़ढ़
महानिदेशक की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि पुलिसकर्मी सजगता और सावधानी पूर्वक ड्यूटी करते हुए अपने अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग कोविड-१९ के प्रसार का कारक हो सकता है। अत: अग्रिम आदेश तक इसका उपयोग नहीं किया जाए। महानिदेशक ने कहा कि यह वायरस छह फीट की छंलांग लगा सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो भीड़भाड़ वाली जगह जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारों, चर्च, सिनेमाघर, मॉल्स, शादी एवं पार्टियों में व्यक्तिगत तौर पर जाने से बचें और खांसी करने वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। जिस कार्मिक को जुकाम, खांसी, बुखार या वायरल बुखार जैसे लक्षण हो, वह चिकित्सक से संपर्क करने के साथ ही कार्यालय से अवकाश पर रहें। पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर मॉस्क प्राप्त करें।
सैल्यूट के माध्यम से अभिवादन
पुलिसकर्मियों से कहा गया है कि वे आपस में सैल्यूट के माध्यम से ही अभिवादन करें तथा आपस में हाथ मिलाने से बचें। महानिदेशक ने निर्देश दिए है कि सभी पुलिस कार्यालयों में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड से दरवाजों, कुर्सियों, अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढिय़ों की रैलिंग, फर्श व अन्य संभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं, उपकरण आदि पर दैनिक रूप से पोंछा लगवाकर विसंक्रमित करवाएं।
मिटिंग व राजकीय यात्राएं टालें
महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं कि आमतौर पर परिवादियों के साथ काफी संख्या में लोग राजकीय कार्यालयों में आ जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केवल परिवादी को ही व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भिजवाया जाए। कार्यालयों में ली जाने वाली मिटिंग भी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए ली जाए। मिटिंग का आयोजन भी कम से कम किया जाए। जिन मिटिंगों में अधिक संख्या में कर्मचारियों को बुलाया जाता है, ऐसी मिटिंगों का आयोजन कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर राजकीय यात्राएं नहीं की जाए। कार्यालय में आपस में किए जाने वाले पत्राचार भी ई-मेल के जरिए किए जाए।
प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखने के निर्देश
महानिदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों को प्राप्त एवं प्रेषित की जाने वाली डाक को कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर ही लिया जाए तथा कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर रखे जाए। विभाग की ओर से संचालित मनोरंजन केन्द्र, जिम, स्वीमिंग पूल आदि को भी आगामी आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
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