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Hanuman Jayanti: नितिन गडकरी करेंगे जामसांवली हनुमानजी के दर्शन, परिवार भी होगा साथ

Hanuman Jayanti: हनुमानजी के प्राकट्‌योत्सव पर छिंदवाड़ा के जामसांवली में विशेष आयोजन किया गया है। इस खास अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जामसांवली हनुमान मंदिर आएंगे।

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Union Minister Nitin Gadkari will visit Jamsawali Hanuman temple of chhindwara on the occasion of Hanuman Jayanti

Hanuman Jayanti: हनुमानजी के प्राकट्‌योत्सव (Hanuman Praktyotsav) के अवसर पर शनिवार को छिंदवाड़ा के सौंसर में जामसांवली के चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इस साल के आयोजन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जामसांवली पहुंचने का अनुमान है। खास बात यह है कि इस बार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने परिवार के साथ इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामसांवली पहुंचेंगे। गडकरी के इस आयोजन में शामिल होने के कारण आयोजन की महत्ता और बढ़ गई है।

तीन लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

इस वर्ष हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman Janmotsav) पर लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं के जामसांवली पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसके सफल आयोजन के लिए प्रशासन और मंदिर संस्थान ने व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

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श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था

धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने पार्किंग, पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए हैं। सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन ने अपील की है कि वे आयोजनों में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचें।

कड़े सुरक्षा उपाय और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जामसांवली में होने वाले इस बड़े आयोजन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उपखण्ड मस्ट्रिट सौंसर सिद्धार्थ पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इन आदेशों के तहत मंदिर परिसर में कोई भी व्यक्ति विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ (जैसे केरोसिन स्टोव, गैस सिलेंडर), या कोई भी घातक हथियार (तलवार, भाला, चाकू, डंडा आदि) लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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अवैधानिक भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध

आदेश के तहत किसी भी प्रकार की अवैधानिक भीड़ जुटाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि यह आदेश शासकीय, अर्ध-शासकीय, पुलिस या विशेष रूप से नियुक्त सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश की प्रभावी तिथि

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 11 अप्रेल की शाम 5 बजे से प्रभावशील होकर 13 अप्रैल की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की है ताकि आयोजन बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सके।