ई-लाइसेंस और ई-पंजीयन को पूरी तरह से मान्य किया जाएगा। वाहन चैकिंग के दौरान स्मार्ट फोन पर पीडीएफ फॉमेर्ट में ये कार्ड दिखाने के बाद चालानी कार्रवाई नहीं होगी। अन्य लापरवाही पर लाइसेंस जब्त या निलंबित की कार्रवाई ई-चालान वाहन या सारथी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए कहा जाएगा वह ई-रजिस्ट्रेशन से किया जा सकेगा।
वाहन स्वामी वाहन खरीदने के दौरान टैक्स वाहन एजेंसियों में जमा करता है। बाद में एजेंसियां ऑनलाइन जमा करती हैं। इस दौरान टैक्स के साथ दो सौ रुपए कार्ड का भी जोडकऱ लिया जाता है। एक अक्टूबर से जो नए वाहन खरीदे जा रहे हैं उसमें भी वाहन स्वामियों से टैक्स के साथ कार्ड का शुल्क लिया जा रहा है। इससे यह तो साफ है कि आने वाले दिनों में वाहन स्वामियों को कार्ड भी परिवहन विभाग बनाकर देगा।
- इनका कहना है।
परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर एक अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू की है। इससे अब ई- ड्राइविंग लाइसेंस और ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड दिए जाएंगे, जो कि पोर्टल के जरिए स्मार्टफोन पर डाउनलोड किए जाएंगे।
मनोज कुमार तेहनगुरिया, आरटीओ, छिंदवाड़ा