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छिंदवाड़ा

एमपी के किसानों के लिए बड़ा अपडेट, कर्जदारों को नहीं मिलेगी राज्य और केंद्र सरकार की राशि

Debtor farmers will not get government money मध्यप्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है जोकि सहकारी समितियों के कर्जदार हैं।

छिंदवाड़ाDec 18, 2024 / 09:28 pm

deepak deewan

Debtor farmers will not get government money

Debtor farmers will not get government money

मध्यप्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है जोकि सहकारी समितियों के कर्जदार हैं। ऐसे किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की हितकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। छिंदवाड़ा में किसानों को इस संबंध में समझाइश भी दी जा रही है। सहकारी समितियों द्वारा कर्जदार किसानों को स्पष्ट बताया जा रहा है कि समय पर कर्ज चुकाने पर ही शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिल सकेगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को ड्यू डेट पर चुकौती करने पर ही शून्य प्रतिशत ब्याज सहायता का लाभ प्राप्त हो सकेगा। सहकारी समितियों के कर्ता धर्ता डिफाल्टर कृषकों को साफ शब्दों में चेता रहे हैं कि उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त ब्याज अनुदान तथा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा से संबद्ध 24 शाखाओं के अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनमें 1 लाख से ज्यादा ऋणी किसान हैं। कर्जदार किसानों को कहा जा रहा है कि अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों को सात प्रतिशत की दर से ऋण वितरण दिनांक से देनदारी दिनांक तक भुगतान करना होगा। इसके लिए 28 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में कर्ज नहीं चुकाने पर ऋणी किसान को सरकार की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष यानि 2024-25 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा ने अपनी शाखाओं से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 792 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया है। खरीफ सीजन में 729 करोड़ और रबी सीजन में अब तक 63 करोड़ का कर्ज किसानों को दिया गया है। बैंक द्वारा वितरित चालू व कालातीत ऋण की वसूली के लिए सहकारी समितियां अपने ऋणी किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करने उनके घर पहुंच रही है। किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए उन्हें यह तथ्य भी बताया जा रहा है कि कर्ज चुकाने पर ही उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन में सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की अदायगी तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। तय समय सीमा में ऋण नहीं चुकाने पर ऋणी किसान को सरकार की 0 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

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