कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में ईशानगर के गोदाम से जब्त अवैध भंडारित यूरिया खाद में संलिप्तता पर तीन संबंधित लोगों अशोक रुसिया, हरगोविंद अग्रवाल और बृजकिशोर प्रजापति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनके द्वारा अवैध उर्वरक का व्यापार कर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया गया। जो कि दण्डनीय है। संबंधित पर कृषि विकास अधिकारी द्वारा ईशानगर थाने में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध दर्ज कराया गया है और जब्त खाद डबल लॉक छतरपुर में रखा गया। इसके पूर्व भी दो अलग-अगल एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसमें एक 557 बोरी विभिन्न अवैध खाद की बोरियां भण्डारित होने एवं 50 बोरी खाद अवैध परिवहन करने संबंधित पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 5 हजार 627 रुपए थी। अब तक ईशानगर थाना में 5 लोगों पर दर्ज एफआईआर में 6 लाख से अधिक कीमत की कुल 1307 बोरी खाद (लगभग 65 मीट्रिक टन) जब्त की गई है।