सरकार नई धारा 182 को लेकर दिसंबर में सरकारी अधिसूचना जारी कर सकती है। इसके जरिये प्रावेट और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार ये कदम सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कर रही है।
आपको बता दें इस नियम के तहत एक स्पीड से ज्यादा गाड़ी भगाने पर और जीपीएस के साथ छेड़छाड़ करने पर सरकार 5000 रूपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा दे सकती है इसके अलावा कुछ लोग सीएनजी किट इंस्टॉल कराने के बाद उसके कुछ पार्ट्स जैसे फिलिंग वॉल में बदलाव कर देते हैं। इसे भी इस नियम के तहत अपराध माना जाएगा और कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।