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Motor Vehicle Act : चालान के डर से बढ़ी ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस की बिक्री

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से जुर्मानों की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। यातायात नियमों को लेकर सकारात्मक बदलाव है।

Sep 07, 2019 / 04:20 pm

Pragati Bajpai

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नई दिल्ली: 1 सितंबर से नया मोटर वाहन एक्ट लागू हो चुका है इसकी वजह से सड़क पर नियमों की धज्जियां उडानें के शौकीनों की हालत खराब है या अगर कहें कि लोग सड़क पर अपनी गाड़ी से चलने में डर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा , लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो इस नए नियम के आने के बाद खुश हो रहा है।

जी नहीं हम यातायात पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज की। दरअसल भारी-भरकम चालान की वजह से वाहन चालकों को ट्रैफिक रूल तोड़ने का डर सताने लगा लगा है जिसके चलते ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। बता दें कि बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

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policybazaar.com का कहना है कि पिछले तीन दिनों में बिके वाहन बीमा में 90 फीसदी ऐसे लोगों ने खरीदे हैं जिनके वाहन बीमा की वैधता समाप्त हो चुकी थी। कंपनी का कहना है कि नये मोटर वाहन कानून के अमल में आने के बाद वाहन बीमा की ऑनलाइन बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़ गयी है।

रिन्यू कराने वालों की संख्या में हुई है बढ़ोत्तरी –

कंपनी के मुख्य कारोबार अधिकारी (साधारण बीमा) तरुण माथुर ने कहा कि नये कानून के लागू होने के बाद हर दिन करीब 30 हजार वाहन बीमा बेच रहे हैं। यह पहले की तुलना में दोगुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि वैधता समाप्त हो गये बीमा को रिन्यू सर्वाधिक योगदान है।

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