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गाड़ी के ओरिजनल पेपर न होने पर भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब आपको कागजातों के ओरिजनल रखने की जरूरत नहीं होगी।

Nov 29, 2018 / 11:30 am

Pragati Bajpai

traffic police

गाड़ी के ओरिजनल पेपर न होने पर भी, नहीं कटेगा चालान, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली: अक्सर गाड़ी के सारे अपडेटेड पेपर होने के बावजूद आपको चालान भरना पड़ता है, क्योंकि चेकिंग के वक्त वो पेपर्स आपके पास नहीं होते। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन अब ऐसा होने पर आपकी जेब नहीं कटेगी। दरअसल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब आपको कागजातों के ओरिजनल रखने की जरूरत नहीं होगी। फोटो कॉपी या मोबाइल पर डिजिटल लॉकर में आपके ओरिजनल कागजात की फोटो सेव है तो आपका चालान नहीं होगा।

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गाड़ी चलाते समय आप चालक का डीएल, आरसी, बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र को आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं या फिर इनकी फोटोकॉपी करवाकर अपने पास सकते हैं।

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आपको मालूम हो कि बीते 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने नोटीफिकेशन जारी करके ये निर्देश दिये हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने यहां इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिये हैं। यही नहीं इस नियम के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने आदेश भी दिये हैं।

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डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने का आदेश पहली बार 8 अगस्त 2018 को दिया गया था। उसमें राज्य सरकारों को अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश देना था।लेकिन राज्य सरकारों की लापरवाही की वजह से तीन माह बाद भी आदेश जारी नहीं हो सका।यही वजह है कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर 2018 को जारी किए। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर राज्य सरकारों को निर्देशित किया है आम जनता को राहत देते हुए इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

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