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इस आदेश के बाद पूरे देश में किसी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों के पास वाहन से अलग अपना सॉफ्टवेयर है। इसलिए वे नए पंजीकृत वाहनों को आरसी जारी कर सकते हैं।
मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईसी ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के पैन-इंडिया एप्लिकेशन ‘वाहन’ के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है। सरकार के इस कदम के बाद कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।
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4 अप्रैल को दिल्ली में परिवहन मंत्रालय समेत कई विभागों की ‘वाहन’ डेटाबेस के साथ रजिस्ट्रेशन प्लेट के इंटीग्रेशन को लेकर बैठक हुई थी।
अप्रैल से लागू हुआ है नियम-
01 अप्रैल, 2019 से देश में चल रही सभी प्रकार के वाहनों पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी लगाना अनिवार्य है। इस प्लेट में इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं और पूरे देश में एक जैसी ही नंबर प्लेट लगेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 दिसंबर को 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अधिसूचना जारी की थी।