क्या है नई सरकारी पॉलिसी?
नई सरकारी पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में बदला जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इस बारे में पिछले साल नवंबर में भी हिंट दिया था कि सरकार ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
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मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में किया गया संशोधन इस काम के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में ही एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था। अब सरकार की नई पॉलिसी के लिए मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में संशोधन करने का फैसला लिए गया है। इस संशोधन के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करके इनको रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर्स पर कबाड़ में बदला जाएगा। इनमें रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराने के बाद वाली पुरानी गाड़ियाँ भी शामिल हैं।
किन गाड़ियों को किया जाएगा स्क्रैप?
मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 में संशोधन के बाद नई पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी ऐसी सभी गाड़ियों को स्क्रैप यानि की कबाड़ में बदल दिया जाएगा जो केंद्र सरकार, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सरकारें, निगम, पीएसयू, राज्य परिवहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से संबंधित हैं।
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कब से किया जाएगा स्क्रैप? सरकारी पॉलिसी के तहत 15 साल से ज़्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों को 1 अप्रैल, 2023 से स्क्रैप किया जाएगा। हालांकि इसकी तैयारी पिछले साल से ही शुरू हो गई थी।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लिया गया फैसला
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात बारे में बात करते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री (Indian Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के मार्गदर्शन में ही यह फैसला लिया गया है।