अगर वाहन चोरी हो जाता है या एक्सीडेंट में नुकसान हो जाता है या बिल्कुल खराब हो जाता है तो उसका हरजाना इंश्योरेंस कंपनी देती है और इसके साथ ही कार में बैठे व्यक्ति और एक्सीडेंट में सामने से घायल हुए लोगों को भी इंश्योरेंस ही मदद मिलती है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस किसी भी वाहन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंश्योरेंस को लेकर कुछ नियम बने हुए हैं, जिनके हिसाब से ही क्लेम किया जा सकता है अगर आप इन नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो वाहन चोरी हो जाने पर आपको क्लेम करते वक्त काफी परेशानी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लेम मिल ही नहीं पाए।
ये भी पढ़ें- सिर्फ ढाई लाख में मिल रही है ये शानदार कार, 23 kmpl का माइलेज और ये दमदार फीचर्स
इंश्योरेंस को लेकर कंपनियों ने नियम बनाए होते हैं कि अगर वाहन के मालिक के पास दोनों चाबियां मौजूद हैं तभी वाहन चोरी होने पर क्लेम किया जा सकता है। इसको लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई नियम नहीं बनाया है बल्कि इसको इंश्योरेंस कंपनी पर ही छोड़ दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों ने झूठ से बचने के लिए ये नियम बनाया है ताकि मालिक के पास दोनों चाबी मौजूद होंगी तो वाहन चोरी की घटना कोई और ही सकता होगा।
ये भी पढ़ें- जितने रंगों की हैं पगड़ियां उतने रंगों की Rolls Royce का मालिक है ये शख्स
इसके साथ ही कई अन्य नियम भी बनाए हुए हैं, जिनका पालन करने पर ही क्लेम मिल पाता है। अगर आपने इस तरह के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया तो इंश्योरेंस का क्लेम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा कार इंश्योरेंस करवाते वक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए।