ITR दाखिल करने हो सकती है समस्या
अगर 31 मार्च आपने आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा और इसके बाद आप पैसों के ट्रांजैक्शन, ITR फाइल करने सहित कई समस्या का सामना करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 जून 2018 थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने आधार से लिंक नहीं कराया था इसलिए तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक?
1. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें।
2. अब पेज पर दिए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
3. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन करें।
4. लॉगइन करते ही नया पेज खुलेगा अब ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
5. प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
6. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें।
7. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. आपका पैन -आधार लिंक हो जायेगा।
Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business news in hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।