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डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करना होगा
इसके साथ बाजार नियामक सेबी ने नॉमिनेशन को लेकर भी नियमों में बदलाव करा है। ये एक अक्तूबर से लागू होंगे। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार सभी उपभोक्ताओं और डिपॉजिटरी भागीदारों को एक अक्तूबर, 2021 से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट सक्रिय करने होंगे। इसके लिए नॉमिनेशन का फॉर्म मिलेगा। अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करना होगा। खाताधारक अगर दस्तखत नहीं कर पाते हैं तो अंगूठे का निशान लगता है। इस स्थिति में फॉर्म में गवाह के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
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डीमैट अकाउंट के नए नियम अक्तूबर से
सेबी की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक अक्तूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वालों को नॉमिनेशन का भी विकल्प दिया जाएगा। हालांकि यह सिर्फ एक विकल्प के तौर पर होगा। नॉमिनेशन करे बगैर भी ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। सेबी ने नॉमिनेशन फॉर्म का एक फॉरमेट जारी करा है अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे ये जानकारी सेबी को देनी होगी।