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Tax Saving Tips: नए साल में टैक्स बचाने की प्लानिंग से करें बड़ी बचत, आपका CA भी करेगा तारीफ

Tax Saving Tips: हर नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनी सैलरी का एक हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना होता है। नए फाइनेंशियल ईयर से पहले, टैक्स बचाने के इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। आइए जानते है पूरी खबर।

नई दिल्लीDec 24, 2024 / 03:03 pm

Ratan Gaurav

Tax Saving Tips

Tax Saving Tips

Tax Saving Tips: हर नौकरीपेशा व्यक्ति को अपनी सैलरी का एक हिस्सा इनकम टैक्स (Tax Saving Tips) के रूप में देना होता है। लेकिन अगर सही तरीके से Tax Planning की जाए, तो बड़ी रकम बचाई जा सकती है। 2025 का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होगा, और अगर आप नए साल से ही टैक्स बचाने (Tax Saving Tips) की योजना बनाते हैं, तो अगले साल भारी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आप टैक्स बचा सकते हैं।
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सेक्शन 80C के तहत निवेश करें (Tax Saving Tips)

सेक्शन 80C भारतीय टैक्सपेयर्स के बीच सबसे लोकप्रिय है। इसके तहत आप ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): दीर्घकालिक बचत के लिए बेहतर विकल्प।
ELSS फंड: म्यूचुअल फंड में निवेश का एक टैक्स-सेविंग विकल्प।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): बेटियों के लिए बचत का शानदार जरिया।
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): गारंटीशुदा रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में करें निवेश

NPS के तहत आप धारा 80CCD के जरिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
80CCD(1): ₹1.5 लाख तक की छूट।
80CCD(1B): अतिरिक्त ₹50,000 तक की छूट।
80CCD(2): नियोक्ता द्वारा योगदान पर भी छूट मिलती है।

होम लोन पर टैक्स बेनिफिट

होम लोन लेने वाले टैक्सपेयर्स को विशेष छूट मिलती है।
धारा 24(b): ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट।
80C: प्रिंसिपल रीपेमेंट पर ₹1.5 लाख तक की छूट।
80EEA: पहली बार घर खरीदने पर अतिरिक्त लाभ।

हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट

सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है।
स्वयं और परिवार के लिए: ₹25,000 तक।
वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए: ₹50,000 तक।

बच्चों की एजुकेशन और ट्यूशन फीस

धारा 80C के तहत बच्चों की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।

लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) का लाभ उठाएं

घरेलू यात्रा पर किए गए खर्चों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, यह लाभ उन्हीं को मिलता है जिन्हें नियोक्ता से LTA मिलता है।

HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर टैक्स छूट

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA पर टैक्स बचा सकते हैं। मेट्रो शहरों में सैलरी का 50% तक। नॉन-मेट्रो में सैलरी का 40% तक।

सेक्शन 80TTA के तहत बचत खाते पर ब्याज की छूट

सेविंग अकाउंट के ब्याज पर ₹10,000 तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।

सेक्शन 80G के तहत दान पर टैक्स छूट

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में दान करने पर छूट का लाभ उठाएं। ₹2,000 से अधिक दान के लिए चेक या डिजिटल मोड से भुगतान जरूरी है।
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समय पर करें प्लानिंग

नए फाइनेंशियल ईयर (Tax Saving Tips) से पहले, टैक्स बचाने के इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। इन योजनाओं में निवेश करना न केवल आपको टैक्स (Tax Saving Tips) से राहत दिलाएगा, बल्कि आपकी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगा। समझदारी से करें प्लानिंग, और टैक्स बचाने में बनें माहिर

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