जमानत याचिका खारिज वहीं मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से संबंधित एक मामले में राज कुंद्रा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था।
मुंबई पुलिस ने किया ठोस सबूत होने का दावा बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और पोर्नोग्राफी फिल्म बनाने और उसके प्रसारण के मुख्य आरोपी कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस का दावा है कि मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि राज कुंद्रा ने आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाई जिसने लंदन की केनरिन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने के लिए हॉटशॉट्स ऐप खरीदी।
कुंद्रा ने हॉटशॉट्स के जरिए पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच 1.17 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापों के दौरान 51 आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने का भी दावा किया।