36 हजार साल की मिलेगी पेंशन अगर कोई कामगार 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह केवल 55 रुपए जमा करना होगा। जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होगा। 60 साल की उम्र पूरा होते ही इस स्कीम में शामिल कामगारों को पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। 60 साल के बाद 3 हजार रुपए महीना यानी 36 हजार रुपए साल की पेंशन मिलेगी।
यहां से कराए रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुडने के लिए श्रमिकों को कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC ) में पंजीकरण करवाना होगा। भारत सरकार ने योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन सेंटर्स के जरिए ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए श्रमिकों को अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर देना होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, तभी उसके बैंक खाते से पेंशन के लिए पैसा कटेगा।
असंगठित क्षेत्र के कामगार उठा सकते हैं लाभ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय LIC, EPFO को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन दफ्तरों में जाकर श्रमिक योजना की जानकारी ले सकते हैं। सरकार ने योजना के लिए 18002676888 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर से भी योजना की जानकारी ली जा सकती है।