यदि आपका रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक में खाता है या इस बैंक में पैसा जमा है तो जल्दी ही निकाल लीजिए। सेंट्रल बैंक ने इस इस बैंक के लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। चंद दिन ही शेष बचे है इसके बाद कोई भी इस बैंक से लेनदेन नहीं कर पाएंगा। 22 सितंबर, 2022 के बाद रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट में जमा पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद रद्द हो जाएगा। इस बैंक के ग्राहकों को 22 सितंबर, 2022 तक का समय दिया है। इसका मतलब यह है कि 6 दिन बाद बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आरबीआई ने बताया है कि 22 सितंबर के बाद बैंक के ग्राहक किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे।
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रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन ग्राहकों के पैसे जमा है, उनको 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलेगा। बता दें कि डीआईसीजीसी एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर डीआईसीजीसी उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम प्रदान करती है।