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श्रम मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के सेक्शन 142 के तहत इस नियम को लागू करा है। सेक्शन 142 के प्रावधान के तहत किसी संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मियों को सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत आधार से अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।
सभी तरह के बैंक अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और ईपीएफ अकाउंट से पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कर्मियों को पीएफ अकाउंट में न तो ब्याज क्रेडिट किया जाएगा और न ही वे अमाउंट को निकाल सकेंगे।
ECR फाइलिंग की तारीख भी बढ़ी
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसीप्ट (ECR) या पीएफ रिटर्न को वेरिफाईड यूएएन (Universal Account Number) को लागू करने की तारीख एक सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई है।
ईपीएफओ की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत ईपीएफओ का कहना था कि पीएफ यूएएन से आधार वेरिफिकेशन पूरा करने वाले कर्मचारियों का ईसीआर नियोक्ता द्वारा फाइल किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा ये फाइलिंग तभी हो सकेगी, जब ये कर्मचारी अपने आधार को पीएफ यूएएन से लिंक करेंगे।
नहीं मिलेगा ईपीएफ अकाउंट का लाभ
किसी कर्मचारी ने अपने ईपीएफ अकाउंट में आधार डिटेल्स अपडेट अगर नहीं किया है तो उन्हें इस स्कीम का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। कोविड-19 एडवांस और पीएफ अकाउंट से लिंक इंश्योरेंस बेनिफिट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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आधार डिटेल्स अपडेट करना जरूरी
दरअसल, ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं के सभी कामकाज को ऑनलाइन करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसमें केवाईसी अपडेट करने के साथ विड्रॉल आदि के आवेदन शामिल हैं। ऐसे में ईपीएफ अकाउंट में आधार अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है।