देनी होगी इतनी लेट फीस
आईटी रिटर्न भरने की तारीख टैक्सपेयर्स की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आईटीआर 31 जुलाई तक भरना होता है। जो अंतिम तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे उनको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। यदि किसी की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उसको अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक 5000 रुपए की लेट फीस के रूप में देने होंगे। वहीं, 5 लाख से कम आय वालों को लेट फीस 1,000 रुपए देनी होगी।
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इन लोगों को 31 अक्टूबर तक भरना होता है रिटर्न
कॉरपोरेट और कारोबारी 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर सकत है। कॉर्पोरेट या जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करने की जरूरत होती है। 31 अक्टूबर की तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न दाखिल करने पर किसी प्रकार को कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। मौजूदा आयकर नियमों में कम से कम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के हर मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है।
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इतने लोगों ने भरा रिटर्न
इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 10.54 करोड़ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। आखिरी दिन रविवार को रात 10 बजे तक 63ण्47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे।