अगर आपका 20 साल के लिए 20 लाख का लोन है तो आप पर सालाना लगभग 36 हजार रुपए के आसपास प्रिंसिपल कंपोनेंट और 1,80000 रुपए इंटरेस्ट सालाना बनकर आएगा।
क्योंकि नए वाले टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का अलाउंस जैसे कि प्रींसिपल कंपोनेंट, या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कंपोनेंट हुआ, या एलआईसी की पेमेंट हुई किसी भी तरह की छूट की अनुमति नहीं होती है। फिर भी टैक्स स्लैब का रेट ऑफ टैक्स कम होने की वजह से आपकी ओवरऑल कुल देय राशि कम हो जाती है। इसलिए पुराने की तुलना में नए वाले टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा होता है। आप जिस इनकम रेंज में हैं उसके हिसाब से ये बेहतर होगा कि आप नए वाले टैक्स रिजीम में जाएं। क्योंकि पुराने वाले में लगभग 34 हजार रुपए का अतिरिक्त टैक्स देय राशि आएगी।