किसे मिलेगा लाभ? बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है। इसका अर्थ ये है कि उनके लिए आयकर रिटर्न करने की समय सीमा 31 दिसम्बर को ही खत्म हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि केवल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले टैक्सपेयर्स को इससे लाभ मिलेगा।
शिकायत के बाद CBDT नेबढ़ाई तिथि
गौर हो कि चार्टड अकाउन्टन्ट की संस्था ICAI ने CBDT जे चेयरमैन से आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने भी आयकर रिटर्न भरने की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स ( Central Board of Direct Taxes) को कानूनी नोटिस भी भेजा था। ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन का कहना था कि आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा इसके बावजूद आयकर विभाग द्वारा 1961 के 234F सेक्शन के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस कानूनी नोटिस में ये भी लिखा था कि यदि आयकर रिटर्न फाइल करने की समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो वो ओडिशा हाई कोर्ट तक मामले को ले जाएंगे।