जारी हुआ नया आदेश: अब ट्रैफिक पुलिस बेवजह न तो आपकी कार रोक सकेगी और न ही गाड़ी चेक करेगी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहले यूएएन अकाउंट को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख गत 1 जून तय की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, आगामी एक सितंबर तक यूएएन को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो कर्मचारी को कंपनी की ओर से मिलने वाले लाभ रोक दिया जाएगा।EPFO: जल्द ही आपके PF खाते में आ सकता है मोटा पैसा, जानिए कैसे चेक करें डिटेल
खाते को कैसे करें लिंककर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार, कर्मचारी सदस्य कई तरीकों से अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के अतिरिक्ति, एसएमएस, ई-मेल और टेलिफोन सेवा भी उपलब्ध है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी सदस्यों और कंपनियों से अपील की है कि वे आगामी एक सितंबर तक यूएएन से आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत यह प्रक्रिया पूरी हो रही है। इस कोड को पिछले साल संसद ने पास किया था।
– यहां ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर जाकर ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें।
– इस पर अपना आधार नंबर लिखें और ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड लिखें।
– ओटीपी लिखने के बाद आधार नंबर फिर से लिखें और ओटीपी को वेरिफाइ करें।
– इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका पीएफ अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।