
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर सोमवार को एक मोबाइल कंपनी से जवाब-तलब किया है।
धोनी ने अपनी याचिका में कंपनी पर अदालत के पूर्व आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने नाम पर उत्पाद बेचने का आरोप लगाया है।
न्यायाधीश सुरेश कैत ने धोनी की याचिका पर मैक्स मोबीलिंक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एवं निदेशक अजय आर. अग्रवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया और याचिका पर अपना जवाब देने के लिए कहा है।
अदालत ने इससे पूर्व दिए अपने आदेश में कंपनी को धोनी के नाम पर अपना कोई भी उत्पाद न बेचने की हिदायत दी थी। धोनी की याचिका में मैक्स मोबीलिंक पर 10 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान न करने का भी आरोप लगाया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि मोक्स मोबीलिंक और धोनी के बीच करार की अवधि दिसंबर, 2012 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैक्स अपने उत्पाद की बिक्री में अभी भी धोनी के नाम का इस्तेमाल कर रही है और करार के अनुसार उनकी बकाया राशि भी अदा नहीं कर रही।
Published on:
21 Apr 2015 03:21 am

बड़ी खबरें
View Allकारोबार
ट्रेंडिंग
