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सरकार ने बाइक चलाने वालों के लिए बदले नियम, अब दूसरी सवारी को इस तरह से करना होगा सफर

मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक चलाने वालों के लिए है। इसके अनुसार बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को इन नियमों को मनना होगा।

Aug 02, 2021 / 10:41 pm

Mohit Saxena

road saftey

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नई दिल्ली। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर नए नियम बनाए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक चलाने वालों के लिए है। इसके अनुसार बाइक ड्राइवर के पीछे की सीट पर बैठने वाले लोगों को इन नियमों को मनना होगा।

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1. ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड

मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड होना जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सुरक्षा के लिए होगा। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान को अनिवार्य करा गया है। इसके साथ बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से को सुरक्षित तरीके कवर करना होगा। इससे पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में न उलझे।

2. हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशानिर्देश

मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने को लेकर दिशानिर्देश जारी करे हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नही होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर ही बाइक पर सवार रहेगा। मतलब कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी। अगर कोई दूसरा सवारी बाइक पर बैठती है तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं,अगर पिछली सवारी की जगह कंटेनर पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की अनुमति होगी।

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3. टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन

गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव रखा गया है। इस सिस्टम में सेंसर को लेकर ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा कितनी है। इसके साथ टायर की मरम्मत के लिए किट होना जरूरी है।

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