क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी का टैक्स
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा
वित्त मंत्री ने कहा, अब से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय अधिग्रहण की लागत के।
बता दें कि क्रिप्टो लेन-देन में पिछले एक साल में तेजी से वृद्धि देखी गई है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। हालांकि, उसे वैध किया जाएगा या नहीं इसपर असमंजस बना हुआ है।
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