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बुलंदशहर

भाजपा विधायक ने किया कोर्ट में सरेंडर, चार घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा

Highlights
– 2017 के चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में खुर्जा विधायक समेत तीन पूर्व विधायकों के खिलाफ दर्ज हुई थी रिपोर्ट
– एमपी/एमएलए कोर्ट से जारी किए गए थे गैर जमानती वारंट
– कोर्ट ने चार घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद दी जमानत

बुलंदशहरJan 30, 2020 / 10:47 am

lokesh verma

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बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने बुधवार को सरेंडर किया। इसके बाद विधायक ने जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने करीब चार घंटे तक भाजपा विधायक को न्यायिक हिरासत में रहे। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
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दरअसल, विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वर्तमान खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक समेत तीन पूर्व विधायकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामिले में अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। कोर्ट ने वारंट की तामील के लिए एसएसपी को आदेशित भी किया था। बता दें कि 2017 में चुनाव के दौरान आचार संहिता का कई उम्मीदवारों ने उल्लंघन किया था। ये मामले गत वर्ष ही ट्रायल पर आए थे।
बताया जा रहा है कि वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी विधायक व पूर्व तीन विधायक अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसके बाद विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट एडीजे आरपी सिंह ने इन चारों समेत अन्य के विरूद्ध सात मामलों में गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वे न तो कोर्ट में हाजिर हुए और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई हो सकी। इसी बीच बुधवार को खुर्जा से भाजपा विधायक विजेंद्र सिंह खटीक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिय। उन्हें करीब चार घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
बता दें कि विधायक विजेंद्र सिंह खटीक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले थे, जिनमें गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। आत्मसमर्पण के बाद कोर्ट ने उन्हें दोनों ही मामलोें में जमानत दे दी है। इस मामले में विधायक के अधिवक्ता हरिओम शर्मा ने बताया कि विधायक ने दोनों मामलों में कोर्ट में सरेंडर किया था और कोर्ट ने दोनों मामले में जमानत दे दी है।

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