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बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत
वित्त मंत्री (Finance Minister) ने बजट 2021 में पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है। 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स जिनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल हो गए हैं। हमें सीनियर सिटीजन पर कम्प्लायंस का बोझ कम करना होगा। जिन सीनियर सिटीजन की सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।
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मिडिल क्लास मायूस
निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट में सभी सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए। लेकिन इस बार बजट में मिल मिडिल क्लास (Middle Class) को मायूसी हाथ ली है। बजट 2021-22 में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए फेसलेस डिस्प्युट रिजॉलुशन मैकेनिज्म को बढ़ाया जाएगा। टैक्स इन्वेस्टिगेशन रिओपन करने की अवधि को 6 साल से कम कर 3 साल किया गया है।
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट का सामना कर रही है तो सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने करदाताओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब (Income Tax Slab in Budget) में कोई बदलाव नहीं किया। अगर आपकी सैलरी या इनकम 2.5 लाख रुपये है तो इसे सरकार द्वारा कर मुक्त रखा गया है। यह पुराने और नए दोनों सिस्टम में एक समान है। वहीं 2.5 लाख रुपये से 5 लाख तक की आय पर पहले की तरह की 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है। वहीं जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक है उन पर 10 फीसदी टैक्स लगाया गया है। जिनकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक है उन्हें 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वहीं, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि NRI लोगों को इस बार डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि स्टार्ट अप को जो कर देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाया गया है।