शाहरुख खान पर आरोप लगे थे कि ट्रेन के कोच नंबर 4 में बुकिंग नहीं होने के बावजूद वह प्रमोशन के लिए पहुंचे। वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब ट्रेन रुकी तो भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने लोगों के बीच टीशर्ट और बॉल फेंकी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और एक व्यक्ति की मौत हो गई।
हालांकि इस मामले में शाहरुख पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। मामले को खत्म करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वो शाहरुख खान से माफी के लिए कह सकते हैं। शाहरुख के वकील ने कोर्ट के आगे कहा कि शाहरुख के खिलाफ कोई भी अपराध नहीं बनता है। मरने वाले शख्स को दिल की बीमारी थी। उसी वजह से उसकी मौत हुई है।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने मृतक के आवदेनकर्ता के वकील को कहा, अगर पीड़ित आवदेनकर्ता की इच्छा हो और मानें तो, शाहरुख खान को माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख दी है। शाहरुख के माफी मांगने का फैसला भी तभी हो सकता है।