अर्जी में कहा गया था कि फिल्म के जरिये उनकी बेटियों को ‘खराब परिप्रेक्ष्य’ में दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी बेटियों की मानसिक पीड़ा असर पड़ेगा और साथ ही इससे मृतकों की निजता के अधिकारों का उल्लंघन भी होगा। वहीं कोर्ट ने इस मामले पर 33 पन्नों का आदेश सुनाया है।
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जारी आदेश में अदालत ने कहा कि ‘मृतका की निजता का अधिकार उनकी माताओं को विरासत में नहीं मिल सकता है’। बता दें कि साल 2016 में 1 जुलाई की शाम पांच बंदूकधारियों ने ढाका में होली आर्टिसन कैफे पर धावा बोल दिया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। मृतकों में ज्यादातर विदेशी थे। हंसल मेहता और जय मेहता के निर्देशन मे्ं बनी इस फिल्म में आमिर अली, जुही बब्बर और अभिरामी बोस जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं।