साथ ही याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘इस आदेश की कॉपी अब सामने आई है’। ये पूरा मामला साल 2013 का है, जब जिया खान अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं। इस मामले में एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड और एक्टर सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) नाम सामने आया था। एक्टर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
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इतना ही नहीं राबिया खान इस बात का दावा करती रही है कि ‘जिया ने अत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी’। वहीं इस मामले पर आपना आदेश देते हुए बेंच ने कहा कि ‘सीबीआई ने हर एंगल से केस की डिटेल जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि ये आत्महत्या का मामला है। न की हत्या का’।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘याचिकाकर्ता यानी जिया खान की मां राबिया खान का बार-बार ये आग्रह करना कि इस मामले में पीड़िता की मौत हत्या थी और आत्महत्या नहीं थी। ये मुकदमे में देरी का कारण बनता जा रहा है’।
कोर्ट ने आगे कहा कि ‘राबिया खान जिस तरह से याचिकाएं दे रही हैं इससे यही लगता है कि वे बिना कोर्ट में सुनवाई के बस ये आदेश लेना चाहती हैं कि पीड़ित ने आत्महत्या नहीं की बल्किन उनकी हत्या की गई थी’। साथ ही बेंच की ओर से ये भफी कहा गया कि ‘इस तरह की सोच और नजरिया कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करता है’। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ‘पहली नजर में पुलिस या सीबीआई द्वारा की गई जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है’।