आरोपी ने अपनी सुनवाई के लिये 20 फरवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील याचिका दायर की। जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया था कि सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित करने में गलती की है। सोमवार के दिन उसके द्वारा जो दलील पेश की गई थी उसकी सुनवाई हुई और उसे जमानत प्राप्त हुई। लेकिन अदालत ने उस यह हिदायत भी दी है कि वह डिंडोशी सेशंस कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई छोड़ कर नही जा सकते है।
गौरतलब है कि साल 2017 में सोशल मीडिया पर अभिनेत्री का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने अपनी आप बीती सुनाते हुए दिल्ली-मुंबई फ्लाइट में उनके साथ हुई बदतमीजी होने की बात कही थी । जिस शख्स ने उनके साथ इस तरह की बदतमीजी की थी वो उनकी सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभिनेत्री इस पूरी घटना का वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन लाइट का रोशनी कम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने एक फोटो क्लिक की है जिसमें शख्स का पैर दिख रहा है।
अभिनेत्री ने बताया था कि वह विस्तारा एयरलाइंस से सफर कर रही थी इसकी शिकायत उन्होनें वहां पर मौजूद क्रू मेंबर से भी लेकिन उनकी कोई मदद नहीं मिली। अभिनेत्री ने लिखा है कि शख्स उनके पीछे बैठकर अपने पैरों को उनकी गर्दन और पीठ पर लगा रहा था। अभिनेत्री के मुताबिक, क्रू मेंबर के अलावा फ्लाइट में मौजूद बाकी लोगों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की थी।