छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर सुनील कुमार झा से वाहन मालिक गणेश राम धुरी ने ऑटो रिक्शा खरीदा था। ऑटो मालिक ने प्रोपराइटर से ऑटो का पूरा पैसा अदा होने के बाद अनापत्ती प्रमाणपत्र की मांग की थी। शो रूम संचालक (cg news) सुनील कुमार झा ऑटो मालिक को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने को लेकर आनाकानी कर रहा था। इस पर पीड़ित ने वर्ष 2010 में उपभोक्ता फोरम में मामले की याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सुनील कुमार झा को दोषी मानते हुए 1 माह की कारवास सजा व 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सुनील ने जैसे ही सजा सुनी वह न्यायालय से चुपचाप भाग निकला। आरोपी के फरार होने की जानकारी लगते ही सिविल लाइन थाने को सूचना दी गई है। सिविल लाइन (crime news) थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि उनको न्यायालय से जानकारी मिली है। वारंट आने के बाद अपराध दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जाएगी।