बता दें कि
बिलासपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने 10 साल पहले धारा 147, 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी है।
यूनिवर्सिटी घेराव के दौरान हुई थी जमकर तोड़फोड़
छात्रों की मांग को लेजर एनएसयूआइ के बैनर तले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का छात्रों ने घेराव किया था। छात्र आंदोलन की अगुवाई एनएसयूआइ के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की थी। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था जिसके चलते एनएसयूआइ के पदाधिकारी (MLA Devendra Yadav) व छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर तोड़फोड़ कर दी थी।
सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और शासकीय कामकाज में बाधा उतपन्न करने जैसे कई मामले में पुलिस ने देवेंद्र यादव सहित आधा दर्जन छात्र नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
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