scriptITR Filing 2024: आज भर दें इनकम टैक्स, नहीं तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना, जानिए Details | ITR Filing 2024: Last date to file ITR is 31st July | Patrika News
बिलासपुर

ITR Filing 2024: आज भर दें इनकम टैक्स, नहीं तो लगेगा इतने हजार का जुर्माना, जानिए Details

ITR Filing 2024 Last Date: इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इनकम टैक्‍स एक ऐसा डॉक्‍यूमेंट है, जिसके तहत टैक्‍सपेयर्स की वित्तीय वर्ष के दौरान इनकम की जानकारी होती है। अगर कोई टैक्‍सपेयर ITR नहीं भर पाता है तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है।

बिलासपुरJul 20, 2024 / 12:40 pm

Khyati Parihar

Income Tax Return
Income Tax Return 2024: आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा नहीं करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। निर्धारित अवधि के बाद जुर्माना राशि देने पर ही फाइल जमा होगा। केंद्रीय आयकर विभाग ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समय निर्धारित किया गया है।
सीए दिनेश तारवानी ने बताया कि समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जरूरी (Income Tax Return) दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें आदि शामिल हैं।
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ITR Filing 2024: इनकम टैक्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत टैक्सपेयर्स की वित्तीय वर्ष के दौरान इनकम की जानकारी होती है। निर्धारित समय पर रिटर्न देने पर करदाताओं को उनका बकाया रिफंड जल्दी मिल सकता है। बता दें कि 3 लाख रुपए तक किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। 5 लाख (ITR filing season) से कम पर आय पर 1000 रुपए और 5 लाख से अधिक पर रुपये होने पर 5000 रुपए का जुर्माना निर्धारित है।

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