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बिलासपुर

CG Municipal Election 2024: निगम चुनाव का फंसा पेंच! 30 सितंबर तक ओबीसी सर्वे नहीं हुआ तो… ऐसा होगा निकाय चुनाव

Bilaspur News: ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के शहरों के नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ा पेंच आ गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के डेटा बिना यहां चुनाव के लिए आरक्षण नहीं किया जा सकता।

बिलासपुरSep 07, 2024 / 03:16 pm

Khyati Parihar

CG Municipal Election 2024
CG Municipal Election 2024: नगर निगम चुनाव से पहले शहर के सभी 70 वार्डों में ओबीसी का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यह सर्वे प्रदेश के सभी जिलों में हो रहा है। यदि 30 सितंबर तक सर्वे कर रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई तो निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने पड़ेंगे। ऐसे में बिलासपुर निगम के 18 ओबीसी सीट पर आरक्षण न देते हुए उसे सामान्य किया जा सकता है।
वर्तमान में बिलासपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। यहां ओबीसी सीटें 18 हैं। जिसमें वर्तमान में 6 महिला और 12 पुरुष पार्षद हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिलासपुर सहित अन्य शहरों के नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ा पेंच आ गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के डेटा बिना यहां चुनाव के लिए आरक्षण नहीं किया जा सकता।
राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी का सर्वे करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। तय समय में तक सर्वे होने के बाद सरकार आरक्षण का निर्णय लेगी। यदि समय पर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो दिसंबर में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो सकेंगे। या फिर निकाय चुनाव टालने का विकल्प रहेगा, लेकिन कानून में संशोधन करना पड़ेगा।
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CG Municipal Election 2024: ओबीसी का आरक्षण 27%

राज्य में ओबीसी का आरक्षण 27 % और एससी-एसटी का 23 लागू है। यदि किसी नगरीय निकाय में ओबीसी 27% से कम है तो आरक्षण भी उसी के अनुसार तय होगा। जैसे 20 % ओबीसी हैं तो एससी-एसटी मिलाकर कुल आरक्षण 43% हो रहा है। इस स्थिति में 7% वार्ड जनरल में चले जाएंगे। इससे ओबीसी की सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी के वास्तविक डेटा जरूरी है।
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इसलिए आरक्षण जरूरी

राज्य सरकार ने इस साल नगरीय निकाय का नए सिरे से परिसीमन कराया है। इसलिए आरक्षण भी नए सिरे से किया जाना है। बिलासपुर निगम के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। हालांकि परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इस संबंध में कोर्ट का फैसला नहीं आया है। निगम में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में हाईकोर्ट से स्टे मिलना भी अब मुश्किल लग रहा है। इसलिए अफसर यह तय मान रहे हैं कि बिलासपुर में नए परिसीमन के अनुसार ही चुनाव होंगे तो आरक्षण भी नए सिरे से होगा।
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CG Municipal Election 2024: आप भी जानिए, आरक्षण को लेकर सुप्रीमकोर्ट का आदेश

बिलासपुर समेत राज्य के विभिन्न नगर निगमों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है। 15 जनवरी तक नई कार्यकारिणी का गठन हो जाना चाहिए। पिछले सभी निगम चुनाव इसी तय समय पर हुए हैं। उस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि नगरीय निकायों में ओबीसी के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाए। ऐसे में नगर निगम बिलासपुर ने सर्वे की तैयारी पूरी कर ली है। यह सर्वें बूथ लेवल पर मतदाता सूची के आधार पर किया जाएगा।
नगर निगम के सभी 70 वार्डों में निकाय चुनाव से पहले ओबीसी सर्वें कराया जा रहा है। इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। 6 सितंबर से प्रत्येक वार्ड में बीएलओ और निगम के कर्मचारी शासन से प्राप्त प्रपत्र में जानकारी जुटाने घर-घर दस्तक दे रहे हैं। 30 सितंबर तक सर्वें रिपोर्ट शासन को भेजना है।

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