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CG Highcourt: हाईकोर्ट पहुंचा स्कूल में बीयर पार्टी का मामला, पूछा-क्लासरूम में बोतल कैसे पहुंची, जताई नाराजगी… उल्लेखनीय है कि कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था।
बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2008 को अपने फैसले में 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। आदेश के खिलाफ अधिकारी ने 2008 में हाईकोर्ट में अपील की। 16 वर्ष बाद हाईकोर्ट ने अधिकारी की अपील को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है। बता दें कि तखतपुर के ग्राम जोरापारा निवासी जगतु राम सतनामी के खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत थी। जिसके बाद उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
आदेश का पालन नहीं होने पर प्रकरण एसडीओ राजस्व कोटा को प्रेषित किया। तत्कालीन एसडीओ आर आशुतोष अवस्थी ने नोटिस जारी किया।
बीमार होने के कारण जगतु राम पेशी में उपस्थित नहीं हुआ। उसका पुत्र इसकी जानकारी देने नवंबर 1997 को एसडीओ की कोर्ट में उपस्थित हुआ। एसडीओ ने उसे 15 दिन के लिए सिविल जेल भेज दिया।