कोर्ट ने इसी तरह के एक अन्य प्रकरण के साथ जोड़कर मामले की 2 दिसम्बर को सुनवाई रखी है। डभरा थाने में 25 अप्रैल 2024 को धारा 120 बी, 408, 420 का अपराध दर्ज किया था। एफआईआर को चैलेंज करते हुए एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान एक आरोपी अपना पक्ष रखने कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुआ।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आज तक प्रकरण की जानकारी आरोपी को नहीं दी गई और कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने शासन के अधिवक्ता से कहा कि यह क्या हो रहा है? हर मामले में यही चल रहा है। एसपी, जांच अधिकारी किसी को कोई मतलब नहीं है। साल भर से कई माह से मामलों में जांच ही कर रहे हैं।
डीजीपी को ऑनलाइन कनेक्ट करने कहा, अनुरोध पर छोड़ा
कोर्ट ने कहा कि रोज सुबह अखबारों में अधिकारियों के फोटो छप रहे, लेकिन वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। पीड़ित व आरोपित दोनों ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, सभी कोर्ट में यही स्थिति है। उन्होंने पहले तो डीजीपी को ऑन लाइन कनेक्ट करने को कहा बाद में अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध पर छोड़ दिया। याचिका को इसी तरह के अन्य मामले के साथ जोड़कर सुनवाई के लिए 2 दिसम्बर को रखा गया है।