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CG Weather Update : तापमान लुढक़ा, आने लगीं ठंडी हवाएं, उमस से थोड़ी राहत उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में पहली बार राज्य सरकार द्वारा 655 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं ली गई। 2023 में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 935 कर दी गई। इसी साल इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। इन पदों के लिए लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। इनमें से केवल 1500 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंच पाए। लेकिन इनकी नियुक्ति ना होने की वजह से उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
राज्य सरकार ने मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने की वजह से पदों पर नियुक्ति रुकी हुई है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आप चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन पदों पर नियुक्ति करें। मामले में अगली सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में रखी गई है।
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सरखेड़ा में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या.. दहशत में लोग भर्ती के खिलाफ भी दायर हैं याचिकाएं इन पदों में व्यापमं पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भी याचिकाएं दायर की गईं हैं। इनमें कहा गया है कि प्रावधान न होने पर भी महिलाओं की भर्ती की गई। हालांकि कोर्ट ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं।