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CG News: प्रोफेसर की पिटाई मामले में चैतन्य बघेल की याचिका पर कोर्ट ने कहा- अपील सुनवाई योग्य नहीं..

CG News: बिलासपुर जिले में प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की क्रिमिनल अपील पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई।

बिलासपुरNov 13, 2024 / 01:08 pm

Shradha Jaiswal

high court
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रोफेसर के साथ मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की क्रिमिनल अपील पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने मामले में संशोधित याचिका प्रस्तुत करने समय दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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CG News: प्रोफेसर की पिटाई मामले में…

CG News: प्रकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफ़ेसर विनोद वर्मा के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनको पहले रायपुर के निजी अस्पताल, फिर एयरलिफ्ट कर दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां लंबे समय तक इलाज चला था। मामले में फिलहाल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग भी शामिल हैं।
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इस प्रकरण में चैतन्य से भी पूछताछ की गई थी। इसे ही लेकर हाईकोर्ट में बघेल ने यह अपील प्रस्तुत की। इसमें सीनियर काउन्सिल कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की। उन्होंने पुलिस द्वारा चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने का विरोध करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति से इस तरह उसकी निजी बातें पूछी जा सकती।
चीफ जस्टिस ने भी यह माना कि यह निजता के अधिकार का हनन है। शासन की ओर से बताया गया कि , याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। कॉलेज से लौटते हुए प्रोफेसर को जिन 9 लोगों ने मारपीट कर घायल किया उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता से केवल पूछताछ की गई है, उनका नाम एफ आई आर में है ही नहीं।

कोर्ट ने कहा- अपील सुनवाई योग्य नहीं

शासन का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से कहा कि अभी की स्थिति में यह अपील नहीं सुनी जा सकती। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अगर भविष्य में कोई कार्रवाई हो तो आप अग्रिम जमानत का आवेदन लगायें। यह पिटीशन आप वापस लेकर नई लगा लें।
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इस पर सिब्बल ने बताया कि, वह इस याचिका में विधिवत संशोधन कर रहे हैं , उसके बाद संशोधित याचिका ही प्रस्तुत करेंगे। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित कर दी है। मालूम हो कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही कॉल रिकॉर्ड डिटेल ले लिया है, अब वह गूगल आईडी और पासवर्ड की मांग कर रहे हैं।

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