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बिलासपुर

CG Education News: हाईकोर्ट का आदेश… बीएड वालों को हटाए बिना डीएलएड आवेदकों को नौकरी देने का निकालें रास्ता

CG Education News: बिलासपुर जिले में हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड डिग्री वालों को नियुक्ति देने का रास्ता सुझाया है।

बिलासपुरNov 08, 2024 / 11:02 am

Shradha Jaiswal

Bilaspur High court
CG Education News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड डिग्री वालों को नियुक्ति देने का रास्ता सुझाया है। बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त नहीं करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। इससे प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति पा चुके लगभग 2900 बीएड डिग्रीधारकों को राहत मिलने की संभावना है।
CG Education News: प्रकरण की सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि बीएड डिग्री वालों को नौकरी से निकाले बिना ही डीएलएड वालों को भी नियुक्ति दे दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैधानिक बताते हुए भर्ती निरस्त करने का आदेश दिया था।
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CG Education News: यह है मामला

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश के बाद भी राज्य शासन ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए। इस कारण बीएड डिग्रीधारी शिक्षक नियम विरुद्ध तरीके से एक साल से ज्यादा समय से पदस्थ है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

डीएलएड श्रेणी के प्रत्याशियों की सूची बनाने के निर्देश

कोर्ट ने डिवीजन बेंच के निर्देशानुसार सहायक शिक्षक (डीएलएड श्रेणी) के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की एक सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सहायक अध्यापक के पद पर 2897 बीएड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। डीबी ने बीएड धारकों को छोड़कर चयन सूची को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है।

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