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बिलासपुर

Bilaspur Highcourt News: पैरोल में कैदियों के मामले में हुई सुनवाई, डीजी जेल ने बताया 70 बंदी नहीं लौटे वापस

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर जिले में कोरोना काल में पैरोल पर छूटे कैदियों के जेल वापस नहीं लौटने पर हाईकोर्ट ने डीजी जेल से एक बार फिर शपथ पत्र पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुरNov 19, 2024 / 08:15 am

Shradha Jaiswal

CG Highcourt

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Bilaspur Highcourt News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोना काल में पैरोल पर छूटे कैदियों के जेल वापस नहीं लौटने पर हाईकोर्ट ने डीजी जेल से एक बार फिर शपथ पत्र पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
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Bilaspur Highcourt News: 70 कैदी पैरोल से छूटने के बाद वापस नहीं लौटे

Bilaspur Highcourt News: मामले की सोमवार को सुनवाई के दौरान डीजी जेल की ओर से जानकारी दी गई कि 83 कैदी पैरोल से नहीं लौटे थे। जिनमें 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 की मृत्यु हो गई है। अभी भी 70 कैदी पैरोल से छूटने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। शासन की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट द्वारा 30 सितंबर को जारी आदेश के परिपालन की जानकारी दी। इसमें डीजी जेल के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथपत्र की जानकारी सरकारी वकील ने दी।
यह भी बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी ने 23 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चला कर डेली बेसिस पर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले में डीजी जेल से एक बार फिर शपथ पत्र में वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी है।

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