मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता वेद प्रकाश एवं अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। (cg news in hindi) दायर याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 पद पर एवं ई संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, (cg news) इसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। (raipur news) इसके अलावा उक्त पदोन्नति तथा भर्ती नियम 2019 की अनुसूची 2 के कालम 33 के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति किया जाना है।
विज्ञापन में विषयों का उल्लेेख नहीं याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन पर भी आपत्ति करते हुए याचिका में कहा है कि जो विज्ञापन जारी किया गया, वह केवल शिक्षकों के लिए जारी किया गया था। इसमें किसी प्रकार के विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया। (cg news in hindi) जबकि अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आदि विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने याचिका के निराकरण होने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। (raipur news today) व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक भर्ती के लिए 10 जून को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था।
किस विषय में कितने शिक्षकों की भर्ती, यह भी स्पष्ट नहीं याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। (chhattisgarh news) ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिरी तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दी है, उसमें कितने पद हैं। याचिका के मुताबिक पदोन्नति एवं सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है।