CG Teacher Recruitment: सिंगल बेंच में हुई सुनवाई
सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि, शासन की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। इस कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर प्रस्तुत करने और प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। मगर अब भी लगता है कि, आप गंभीर नहीं हैं। सुनवाई के दौरान शासन ने भी डीएलएड वाले 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। कोर्ट ने कहा कि, पूरी प्रक्रिया करने कितना समय और चाहिए? शासन के वकील ने जब कहा कि अभी मिड सेशन में नई नियुक्ति से परेशानी होगी , तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, यह बेंच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 माह का समय और नहीं बढा सकती है, यह अधिकार हमें नहीं है। हाईकोर्ट ने शासन को सिर्फ 15 दिन का समय देते हुए डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी करने का अंतिम अवसर दिया है।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि, डीएड एवं बीएड विवाद में चौथी बार अवमानना याचिका की सुनवाई गत माह जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की बेंच मे हुई थी। इससे भी पहले की सुनवाई में शिक्षा विभाग के तमाम बड़े अधिकारियो को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट ने 21 दिनों के भीतर बीएड को बाहर करते हुए केवल डीएड की नई सेलेक्शन लिस्ट तैयार करके प्रस्तुत करने कहा था, लेकिन 21 दिन दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट जमा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने व्यापम से अभी तक लिस्ट नहीं मिलने को कारण बताया था।