पुलिस के अनुसार बजरंग नगर तखतपुर निवासी अनस जायसी पिता अनवर हुसैन (27) ने तखतपुर थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि रविवार को वह अपनी रूई दुकान में बैठा हुआ था। इस दौरान सिकंदर जायसी आया और चाचा जावेद जायसी (bilaspur crime news) को पूछने लगा। भतीजे ने बताया कि चाचा कहां है वह नहीं जानता, इस पर सिकंदर जायसी गाली- गलौज करने लगा। अनस जायसी ने गाली देने से इंकार किया तो आरोपी ने पास में रखे चाकू से हमला करने का प्रयास किया।
आरोपी ने चाचा पर किया था जानलेवा हमला पीड़ित अनस जायसी ने तखतपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। तखतपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामलेे की जांच करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की तो पता चला, अनस के चाचा जावेद जायसी पर आरोपी सिकंदर जायसी ने चाय ठेला के पास चाकू से वार किया था।
सोमवार को न्यायालय में मामले की सुनवाई होनी थी। मामले में सुनवाई के दौरान सिंकदर जायसी को जिला न्यायालय ने गालीगलौज व जान से मारने की धारा से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन हत्या प्रयास के मामले में 8 साल का सश्रम कारावास व 5 सौ रुपए अर्थ दण्ड से दंडित (chhattisgarh hindi news) किया हैं। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास काटने का आदेश जारी किया है।
रविवार को एक युवक ने धारदार हथियार से हमला करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसके चाचा पर भी आरोपी ने पूर्व में चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास कर चुका है। जांच में पता चला कि सोमवार को पेशी के दौरान आरोपी को पूर्व के मामले में (cg crime news) सजा हो चुकी है। दर्ज मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी।
– एसआर साहू, तखतपुर थाना प्रभारी